Sanghol Times/चंडीगढ़/05 फरवरी,2023 –
सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर के निर्देशों के अंतर्गत आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण सम्बन्धित सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से तारीख़ 3-11-2015 को जारी की हिदायतों की पालना करने सम्बन्धी विशेष मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्तीय कमिशनर, प्रमुख सचिव और प्रशासनिक सचिव, डिवीजनों के कमिशनर, समूह विभागों के प्रमुख, समूह डिप्टी कमिशनरज़, अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर(विकास) और समूह उप मंडल मैजिस्ट्रेट को पत्र लिखा है।
मंत्री के ध्यान में आया है कि कई विभागों और उनके अधीन आते अदारों की तरफ से इन हिदायतों की पालना नहीं की जा रही। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से इस मसले को गंभीरता से विचारा है और फ़ैसला किया है कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के पत्र तारीख़ 3-11- 2015 के द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आउटसोर्स आधार पर की जाती भर्ती में आरक्षण लागू करना यकीनी बनाया जाये। आउटसोर्स विधि के द्वारा की जाती भर्ती में आरक्षण एक्ट-2006 के उपबंधों के सम्मुख अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षण लागू करना यकीनी बनाया जाये।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यदि भविष्य में उनके ध्यान में ऐसी कोई शिकायत आती है, तो पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ी श्रेणी (सेवाओं में आरक्षण) एक्ट, 2006 की धारा-8 के सम्मुख कार्यवाही की जायेगी।
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