एक सुरक्षित,लैंगिक न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं को कानूनी अधिकारों संबंधी जागरूक होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है-डॉ अमीर सुल्ताने
SagholTimes/02.12.22/Nagpal/Chandigarh – स्थानीय पीजीजीसीजी-42, महाविद्यालय चंडीगढ़ की महिला प्रकोष्ठ और आंतरिक शिकायत समिति ने 2 दिसंबर, 2022 को ‘कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013’ पर एक जागरूकता वार्ता का आयोजन किया।जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर डॉ. अमीर सुल्ताने, पूर्व अध्यक्ष, महिला अध्ययन विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़विशेष रूप से उपस्थित हुईं।सर्वप्रथम प्राचार्या प्रो. डॉ. निशा अग्रवाल ने मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते हुए रिसोर्स पर्सन डॉ. अमीर सुल्ताना को संबोधित किया और एक सुरक्षित और सुरक्षित कार्य वातावरण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल की भी सराहना की। डॉ. अमीर सुल्ताने ने एसएच अधिनियम की प्रासंगिकता पर एक बहुत ही जानकारीपूर्ण व्याख्यान दिया। अधिनियम के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। एक सुरक्षित और लैंगिक न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं में उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। बैठक में टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ के करीब 50 सदस्यों ने भाग लिया। वैध जानकारी से भरे व्याख्यान को अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था और उठाए गए प्रश्नों का उनकी संतुष्टि के अनुसार उत्तर दिया गया था।धन्यवाद ज्ञापन और मंच संचालन की भूमिका श्रीमती अमनदीप कौर ने कुशलता से निभाई।
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