
संघोंलटाइम्स/सोलन/08.11.2022(विनीत सिंह) –
ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त कृतिका कुलहरी ने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति मतदान के दिन 12 नवंबर, 2022 और मतदान के दिन से एक दिन पहले 11 नवम्बर, 2022 को प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकते, जब तक राजनीतिक विज्ञापन ज़िला मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एम.सी.एम.सी) द्वारा पूर्ण प्रमाणित ना हो।
उन्होंने बताया कि राजनीतिक दल या उम्मीदवार चुनाव के दिन विज्ञापन के प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से 02 दिन पहले और मतदान के दिन से 01 दिन पहले एम.सी.एम.सी को आवेदन करना होगा।